सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आधार कार्ड को आवश्यक सेवाओ के लिए अनिवार्य करने से मना कर दिया है .
बहस क्यों ?
१. आधार कार्ड के लिए कोई नियामक या कानून अभी तक नही बनाया गया है .
२. आधार कार्ड में जो जानकारी ली जा रही है उसके उदेश्य सिविल है . अगर इस तरह की जानकारी किसी जाँच एजेंसी से शेयर की गयी तो यह एक प्रकार से नागरिक के मूल अधिकार का उलंघन होगा ( आर्टिकल २१ )
३. आधार कार्ड के दुरूपयोग , अपने राजनैतिक विरोधी के लिए किया जा सकता है .
क्या किया जाये ?
१. क्रेंद्र और राज्य स्तर पर गोपिनियता आयुक्त की नियुक्ति की जाये
२. इन पर जबाबदेही तय की जाये .
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