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शुक्रवार, 14 अगस्त 2015

Part of Indian Constitution in Hindi


भारतीय संविधान के प्रमुख भाग

भाग  1 : संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भाग  2 :  नागरिकता
भाग 3: मौलिक अधिकार
भाग 4: नीति निर्देशक तत्व
भाग 5: संघ
भाग 6: राज्य
भाग 7 :  लोप कर दिया गया
भाग 8: संघ राज्य क्षेत्र
भाग 9: पंचायतें
भाग 10: अनुसूचित और जनजाति  क्षेत्र
भाग 11: संघ और राज्य के बीच सम्बन्ध
भाग 12: वित्त , संपत्ति , संविदाएं और वाद
भाग 13: भारत के राज्य के भीतर व्यापार , वाणिज्य और समागम
भाग 14: संघ और राज्य के अधीन सेवाएं
भाग 15: निर्वाचन
भाग 16:  अनु. जाति , जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के सम्बन्ध में विशेष उपबंध
भाग 17: राजभाषा
भाग  18: आपात उपबंध
भाग 19:  प्रकीर्ण
भाग 20: संविधान संशोधन
भाग 21: अस्थायी , सक्रमणशील और विशेष उपबंध
भाग 22: संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ , हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन




एक कहानी
















सोमवार, 10 अगस्त 2015

Directive principles of state policy in hindi


                 राज्य के नीति निर्देशक तत्व , किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।  यह संविधान के भाग -४ में ( आर्टिकल ३६-५१ )वर्णित है। आयरलैंड से लिए गए है।


३६ : राज्य की परिभाषा
३७ : इन तत्वों का न्यायालय द्वारा लागू  न होना।
३८  : राज्य लोक कल्याण के लिए नियम बनायेगा जिससे नागरिको को सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकेगा।
३९ : समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता , समान कार्य के लिए समान वेतन
३९ ख : सार्वजानिक धन के स्वामित्व  और नियंत्रण
३९ ग : धन का समान वितरण
४० : ग्राम पंचायतो का गठन
४१ : कुछ दशाओं में काम , शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
४२ : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
४३ : कर्मकारों के मजदूरी तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन
४४ : नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता
४५ : बालकों  के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
४६ : अनुसूचित जाति , जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी  हितों को बढ़ाना
४७ : पोषाहार स्तर , जीवन स्तर को उठाना तथा लोक स्वास्थ का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
४८ : कृषि तथा पशुपालन का संगठन
४८ क :  पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन , वन्य जीवों  की रक्षा।
४९ : राष्टीय महत्व के स्मारकों , स्थानों और वस्तुओं  का संरक्षण।
५० : कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण।
५१ : अंतर्राष्टीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना।    


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